कोयला घोटाला केस में देवेंद्र यादव को EOW-ACB का नोटिस, 5 अक्टूबर को विशेष कोर्ट में पेश होने के निर्देश


रायपुर, 2 अक्टूबर 2026। छत्तीसगढ़ के चर्चित कोयला घोटाला मामले में आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो (EOW) और एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) ने भिलाई विधायक देवेंद्र सिंह यादव को नोटिस जारी किया है। नोटिस में उन्हें मामले में आरोपी बनाए जाने और विशेष न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किए जाने की जानकारी दी गई है।

EOW/ACB रायपुर कार्यालय से जारी यह नोटिस 30 सितंबर 2026 का है। इसमें देवेंद्र सिंह यादव को 5 अक्टूबर 2026 को सुबह 10:30 बजे विशेष न्यायालय में उपस्थित होने के निर्देश दिए गए हैं।

किन धाराओं में दर्ज है मामला?

नोटिस के मुताबिक मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (संशोधित 2018) की धारा 7, 7A और 12 का उल्लेख है। इसके अलावा IPC की धारा 420, 120-B, 384, 467, 468 और 471 के तहत अपराध दर्ज होने की जानकारी दी गई है।

यह मामला अपराध क्रमांक 03/2024 से संबंधित है। नोटिस में कहा गया है कि मामले की विवेचना पूरी होने के बाद अभियोग पत्र विशेष न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा।

विशेष न्यायालय में दाखिल होगा अभियोग पत्र

EOW/ACB के नोटिस के अनुसार देवेंद्र सिंह यादव के खिलाफ विशेष न्यायालय (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम), जिला रायपुर में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया जाना है।

नोटिस में बताया गया है कि अभियोग पत्र प्रस्तुत करते समय आरोपी की न्यायालय में उपस्थिति आवश्यक है। इसी वजह से उन्हें निर्धारित तारीख और समय पर अदालत में उपस्थित होने के निर्देश दिए गए हैं।

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5 अक्टूबर को कोर्ट में पेशी

नोटिस के मुताबिक विधायक देवेंद्र सिंह यादव को 5 अक्टूबर, सुबह 10:30 बजे विशेष न्यायालय में उपस्थित होना होगा। नोटिस में धारा 170 दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) का भी उल्लेख किया गया है।

यह नोटिस विवेचना अधिकारी एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, EOW/ACB रायपुर की ओर से जारी किया गया है। अब मामले में विशेष न्यायालय के समक्ष अभियोग पत्र पेश किए जाने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।

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